"PM-CM को गिरफ्तारी पर पद से हटाने वाला नया कानून, लोकसभा में पेश"

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सरकार ने तीन अहम विधेयक पेश किए, जिनका मकसद संवैधानिक ढांचे में बड़ा बदलाव लाना है।

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 पीएम, सीएम और मंत्री यदि 30 दिन हिरासत में रहेंगे तो 31वें दिन पद से हटाना अनिवार्य होगा।

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प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार राज्यपाल को होगा।

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केंद्र शासित प्रदेशों में सीएम को उपराज्यपाल और मंत्रियों को सीएम हटा सकेंगे।

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रिहाई के बाद मंत्री या मुख्यमंत्री को दोबारा पद पर नियुक्त किए जाने का प्रावधान रहेगा।

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सके लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है।

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विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया, लेकिन सरकार इसे जवाबदेही बढ़ाने का बड़ा कदम मानती है।

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