देश
National news : जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ, नाबालिग से गैंगरेप पर होगी ये सजा
National news : जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ, नाबालिग से गैंगरेप पर होगी ये सजा
![](https://i0.wp.com/pratidinrajdhani.in/wp-content/uploads/2024/02/image-2024-02-24T164020.404-768x432-1.jpg?resize=768%2C432&ssl=1)
देश में तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे. सरकार ने 24 फरवरी को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिली थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन कानून पर अपनी सहमति दी थी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी तीन अधिसूचनाओं के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे. ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय करके देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है.