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राजधानी रायपुर में  7 और 18 दिसम्बर को मांस – मटन विक्रय रहेगा प्रतिबंधित   

रायपुर। सम्पूर्ण नगर पालिक निगम रायपुर के परिक्षेत्र में संत तारण तरण जयन्ती  7 दिसम्बर एवं गुरू घासीदास जयन्ती  18 दिसम्बर  को मांस – मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

 

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इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से संत तारण तरण जयन्ती  7 दिसम्बर 2024 एवं गुरू घासीदास जयन्ती 18 दिसम्बर 2024 को रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस – मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।ये खबर भी पढ़ें : प्रदेश में लगातार चौथे महीने महंगी हुई बिजली, उपभोक्ताओं को झटका

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संत तारण तरण जयन्ती दिनांक 7 दिसम्बर 2024 एवं गुरू घासीदास जयन्ती  18 दिसम्बर को किसी भी दुकान में मांस – मटन विक्रय करते पाये जाने पर मांस – मटन जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी।

 

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संत तारण तरण जयन्ती दिनांक 7 दिसम्बर  एवं गुरू घासीदास जयन्ती दिनांक 18 दिसम्बर  को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने – अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मांस – मटन की दुकानों का सतत निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे।

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