छत्तीसगढ़

CG NEWS : बारिश व ओलावृष्टि से फसल क्षति की भरपाई करेगी बीमा कम्पनी

CG NEWS : बारिश व ओलावृष्टि से फसल क्षति की भरपाई करेगी बीमा कम्पनी

बलौदाबाजार। कृषि विभाग द्वारा संचालित केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत स्थानीय आपदाओं जैसे- ओलावृष्टि, बादल फटना, जलप्लावन, प्राकृतिक आकाशीय बिजली से आगजनी के कारण अधिसूचित रबी फसल (गेहूॅ सिंचित, गेहूॅ असिंचित, चना, सरसों) में नुकसान होने की स्थिति में बीमित कृषक को उसके व्यक्तिगत खेत स्तर के आधार पर क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है। यदि किसी अधिसूचित इकाई के 25 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र में हानि होती है तो जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा नमूना जांच कर क्षति पूर्ति का निर्धारण किया जावेगा। कलेक्टर श्री चंदन कुमार के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा जिले के समस्त मैदानी अधिकारियों के द्वारा ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई हेतु कृषकों के खेतों का निरीक्षण कर बीमा कम्पनी को तत्काल सूचित करने हेतु सलाह दिया गया है। रबी फसल 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अपने फसल का बीमा कराया है एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 1800-266-0700 पर या 14447 पर काॅल कर निर्धारित समय-सीमा 72 घण्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति का कारण सहित शिकायत कर सकते है साथ ही लिखित रूप में पाॅलिसी विवरण के साथ स्थानीय कृषि अधिकारी/कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/राजस्व, संबंधित बैंक, जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी को समय-सीमा में सूचना दे सकते है, जिससे कम्पनी द्वारा सर्वे किया जाकर फसल क्षति का आंकलन कर क्षति पूर्ति राशि प्रदाय किया जायेगा। यदि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र में दावा भुगतान स्थानीय क्षति पूर्ति से अधिक निर्धारित होती है, तो दोनों में से जो देय दावा अधिक होगा, बीमित कृषक को देय होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2022 में जिले के 3528 किसानों को 1 करोड़ 70 लाख रूपये एवं रबी 2022-23 में 301 किसानों को 39 लाख 53 हजार रूपये की दावा राशि का भुगतान बीमा कम्पनी के द्वारा किया गया है। उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक ने किसानों से अपील की है कि विगत दिनों जिले में हुए बारिश एवं ओलावृष्टि से नुकसान की जानकारी तत्काल ऊपर दिये गये टोल फ्री नम्बर के माध्यम से बीमा कम्पनी को देवें साथ ही साथ विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर स्थापित कृषि कार्यालय तथा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से लिखित में भी सूचना देकर बीमा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

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