छत्तीसगढ़

उच्च स्तरीय जलागार एवं सम्प वेल की सिल्ट सफाई एवं डिसइंफेक्शन का कार्य 20 मार्च तक करवाने के आयुक्त के निर्देश

ग्रीष्म ऋतु में जलजनित रोगों की रोकथाम हेतु कार्यवाही के संबंध में निर्देश

रायपुर – प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरूण साव के मार्गदर्शन में रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा समय – समय पर विविध जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लोककल्याणार्थ क्रियान्वयन तेजी के साथ निरन्तर प्रगति पर है।
नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर निगम के सभी 10 जोनों के जोन कमिश्नरों को ग्रीष्म ऋतु में जलजनित रोगों की रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के निर्देश के परिपालन में आवश्यक कदम प्राथमिकता से उठाने के निर्देश दिये हैँ। आयुक्त ने निर्देशित किया है कि शहर में स्थापित उच्चस्तरीय जलागार एवं सम्पवेल का सिल्ट सफाई एवं डिसइंफेक्शन का कार्य दिनांक 20 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही किये गये सफाई दिनांक का उल्लेख जल टंकियों, सम्पवेल में अनिवार्य से कराया जाये।
आयुक्त ने जोन में स्थापित हेण्ड पंप, पावर पम्पों को सोडियम हाइपोक्लोराइड एवं ब्लीचिंग पावडर का उपयोग कर तीन चरणो मे डिसइन्फेक्शन करने के निर्देश दिये थे। निर्देशित किया गया है कि वर्तमान मे जलजनित रोगों की संभावना को ध्यान में रखते हुए पुनः तीन चरणों में डिसइन्फेक्शन किया जाकर प्रयोगशाला से परीक्षण कराकर मानक अनुरूप जल प्रदाय सुनिश्चित करे। समस्त जोन प्रतिदिन अलग-अलग टेल एण्ड प्वाइंट से 10 से 15 जल सेम्पल एकत्रित कर फिल्टर प्लांट की प्रयोगशाला मे परीक्षण हेतु भेजा जाना सुनिश्चित करे। किसी भी जल सेम्पल का परीक्षण संदिग्ध पाये जाने की स्थिति में तत्काल डिसइन्फेक्शन पश्चात जल की शुद्धता सुनिश्चित कर जल प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करे। जोन अंतर्गत जल वितरण पाइप लाईन का लाइनमेन के माध्यम से नियमित रूप से निरीक्षण कराना सुनिश्चित करे, पाइप लाईन मे लीकेज, डैमेज होने पर तत्काल संधारण कार्य कराये तथा सुनिश्चित करे कि किया जा रहा जल प्रदाय मानक अनुरूप है। टंकियों के टेल एण्ड में रेसीड्यूल क्लोरिन की मात्रा मानक के अनुरूप हो, निर्धारित मात्रा से कम पाये जाने की स्थिति में जोनो के माध्यम से जल टंकियों में एवं आवश्यकतानुसार रिक्लोरिनेशन (सोडियम हाइपोक्लोराइड , ब्लीचिंग पावडर) का डोजिंग किया जावे। टेल एण्ड में की गई टेस्टिंग का रिकार्ड मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
आयुक्त ने निर्देश दिये हैँ कि जल वितरण पाइप लाईन के अंतर्गत आने वाले सभी वाल्व चेम्बरों का निरीक्षण कर वाल्व चेम्बरों मे जल भराव, गंदगी न होवे, इस हेतु वाल्व चेम्बरों का भी डिसइन्फेक्शन , सफाई किया जाना सुनिश्चित करावें। फिल्टर प्लांट की प्रयोगशाला में सीपीएचईईओ के मापदण्डों के अनुरूप जल सेम्पलों (पावर पम्प, हेण्ड पम्प, सार्वजनिक नल) का अधिकतम परीक्षण किया जावे तथा नियमित रूप से राज्य स्तरीय प्रयोगशाला (एनएबीएल) से भी जल सेम्पल (सभी प्लांट, जल टंकी, टेल एण्ड) का परीक्षण कराकर जल की शुद्धता सुनिश्चित करें। जलजनित रोगों की रोकथाम हेतु जोन के उप अभियंता, सहायक अभियंता (जल), कार्यरत फील्ड अधिकारी, कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर सूचना तंत्र को मजबूत रखा जावे। जोन के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में चलाये जाने वाले टैंकर की संख्या न्यूनतम हो, यह सुनिश्चित करें । जोन स्तर पर जल संबंधी शिकायतों का पंजी संधारण कर प्रभारी अधिकारी द्वारा नियमित निरीक्षण एवं निराकरण किया जावे।

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