
अब बिना एक्सपायरी डेट के नहीं बिकेंगे अंडे, इस राज्य में लागू हुआ नया नियम
UP Egg Expiry Date Rule: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करोड़ों अंडा उपभोक्ताओं की सेहत और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब राज्य में अंडों की बिक्री के पुराने तरीके पूरी तरह बदलने वाले हैं. 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बिकने वाले हर एक अंडे पर उसकी उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मुहर होना अनिवार्य कर दिया गया है.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इस ऐतिहासिक फैसले का सीधा अर्थ यह है कि अब कोई भी दुकानदार ग्राहकों को ताजा बताकर पुराने या खराब अंडे नहीं बेच पाएगा. यह नियम पारदर्शिता लाने और मिलावटखोरी या बासी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त निर्देश पर लागू किया जा रहा है.
ग्राहकों को कैसे होगा फायदा?
अभी तक आम उपभोक्ता के पास यह जानने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था कि दुकान पर रखा अंडा कितना पुराना है. अक्सर लोग दुकानदार के भरोसे पर अंडे खरीदते थे, जिससे कई बार बासी अंडे खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट की बीमारियों का खतरा बना रहता था.
लोगों की सेहत रहेगी सुरक्षित
अब अंडे पर लगी मुहर सबकुछ बताएगी. ग्राहक खुद मुहर देखकर यह तय कर सकेंगे कि अंडा खाने योग्य है या नहीं. इससे न केवल लोगों की सेहत सुरक्षित रहेगी, बल्कि उन्हें अपने पैसे की सही कीमत भी मिलेगी.
अंडों की लाइफ और स्टोरेज की चुनौती
विशेषज्ञों के अनुसार, अंडों की गुणवत्ता उनके रखने के तापमान पर निर्भर करती है. सामान्य तापमान (30°C) में अंडे केवल 2 हफ्ते तक ही सुरक्षित रहते हैं. कोल्ड स्टोरेज (2°C से 8°C) में अंडे 5 हफ्ते तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अंडों के लिए विशेष कोल्ड स्टोरेज की संख्या सीमित है. नियम यह भी कहता है कि अंडों को सब्जियों के साथ स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों की तापमान जरूरतें अलग होती हैं

