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ममता हुई शर्मसार! मां ने ही ली 6 साल के बेटे की जान, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

जालंधर  : अतिरिक्त जिला एंव सैशन जज रजनी छोकरा की अदालत द्वारा अपने ही 6 वर्षीय बेटे की हत्या के मामले में कुलविंदर कौर पत्नी सुरजीत सिंह निवासी गांव सोहल जागीर को आरोप साबित हो जाने पर मुज़रिम करार देते हुए उम्र कैद और 50 हज़ार  रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया है।

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इस मामले मे आरोपी के विरुद्ध  9 जून 2020 को थाना शाहकोट में मृतक के दादा अवतार सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था,  जिसमें  अवतार सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि उनका पोता 6 वर्षीय  अर्षप्रीत सिंह जो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। इसी रंजिश के चलते कुलविंदर कौर ने चाकू मार कर अपने ही बेटे की हत्या  कर दी थी।

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