छत्तीसगढ़

रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर बड़ा बदलाव, गणेशोत्सव तक रात 2 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

रायपुर शहर में गणेशोत्सव के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश और आवागमन पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर रायपुर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए 27 सितंबर 2026 तक सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक इन वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

यह प्रतिबंध रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर लागू रहेगा। इससे पहले इन वाहनों के लिए सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक प्रतिबंध निर्धारित था।

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गणेशोत्सव में बढ़ी भीड़ को देखते हुए लिया फैसला

आदेश के मुताबिक रायपुर शहर में गणेशोत्सव के दौरान विभिन्न समितियों द्वारा बड़ी गणेश प्रतिमाएं और आकर्षक साज-सज्जा की गई है। इन्हें देखने के लिए शाम से रात 2 बजे तक बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसके चलते कई स्थानों पर यातायात प्रभावित होने के साथ नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दर्शकों की सुरक्षित आवाजाही और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध की अवधि को रात 12 बजे से बढ़ाकर 2 बजे तक किया गया है।

इन 19 मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित

  1. तेलीबांधा थाना के सामने चौक
  2. केनाल रोड प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
  3. महावीर नगर चौक, रिंग रोड-1
  4. राजेंद्र नगर चौक, रिंग रोड-1
  5. पचपेड़ीनाका चौक, रिंग रोड-1
  6. संतोषीनगर चौक, रिंग रोड-1
  7. भाठागांव चौक, रिंग रोड-1
  8. कुशालपुर चौक, रिंग रोड-1
  9. रायपुरा चौक, रिंग रोड-1
  10. डीडी नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
  11. अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
  12. टाटीबंध चौक
  13. हीरापुर टर्निंग, रिंग रोड-2
  14. गोगांव तिराहा, रिंग रोड-2
  15. गोंदवारा तिराहा, रिंग रोड-2
  16. भनपुरी, पाटीदार भवन के सामने तक
  17. विधानसभा रोड स्थित VIP तिराहा
  18. एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे, रिंग रोड-1 से
  19. कचना रेलवे क्रॉसिंग

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27 सितंबर तक रात 2 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार इन 19 मार्गों पर मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश और आवागमन 27 सितंबर 2026 तक सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

वहीं, 28 सितंबर 2026 से पहले से प्रभावी प्रतिबंधित आदेश फिर यथावत लागू रहेगा। पुलिस और यातायात विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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