छत्तीसगढ़
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गणेश चतुर्थी पर कार्रवाई: भाठागांव में मोनू चिकन दुकान सील, निगम ने लगाया ₹10 हजार जुर्माना

रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज दिनांक 26 अगस्त 2025 को  गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण सीमा परिक्षेत्र में मांस- मटन विक्रय प्रतिबंधित किया गया है. प्रतिबंध आदेश के बाद भी आज दिनांक 26 अगस्त 2025 को रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 6 के अंतर्गत भाठागांव क्षेत्र में शराब भट्टी के पास मोनू चिकन दुकान खुली होने को तत्काल संज्ञान में लेकर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह और जोन 6 जोन कमिश्नर  हितेन्द्र यादव ने जोन 6 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी  आदिव्य हजारी को निर्देशित कर सम्बंधित स्थल पर भेजा. भाठागांव में शराब भट्टी के पास मोनू चिकन दुकान खुली मिली. सम्बंधित मोनू चिकन दुकान को स्थल पर तत्काल बन्द करवाकर सीलबंद करने की कड़ी कार्यवाही की गयी. साथ ही सम्बंधित दुकान मोनू चिकन दुकान के संचालक को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए तत्काल 10 हजार रूपये का जुर्माना किया गया और प्राप्त जनशिकायत का नगर निगम जोन 6 स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्वरित निदान किया गया.

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