नौकरी में हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं? बिल्कुल आसान है
नौकरी में हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं? बिल्कुल आसान है
हर नौकरीपेशा व्यक्ति टैक्स बचाना चाहता है। यही कारण है कि बजट में उनकी नजर टैक्स स्लैब में बदलाव पर रहती है। अंतरिम बजट भी अलग नहीं था। लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमरण इसमें उन्हें कुछ राहत देंगी। यह अलग बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अंतरिम बजट 2024 में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, इससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपको ऐसे 10 तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिनकी मदद से आप आसानी से अच्छी खासी टैक्स बचत कर सकते हैं। यह सरकारी और प्राइवेट दोनों कर्मचारियों के लिए है। इसके अलावा पुरानी और नई टैक्स रिजीम दोनों में ही इनका फायदा उपलब्ध है।
1. सेक्शन 80सी: आयकर अधिनियम, 1961 में यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) को कुछ खास तरह के निवेश और खर्च पर टैक्स कटौती का लाभ उठाने की इजाजत देता है। इससे टैक्सपेयर को अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करने में मदद मिलती है। सेक्शन 80सी के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये है।
सेक्शन 80सी के तहत प्रमुख कटौतियों में क्या-क्या शामिल?
– जीवन बीमा प्रीमियम: आप अपनी जीवन बीमा पॉलिसी और अपने आश्रितों के जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम टैक्स कटौती क्लेम कर सकते हैं।
– पेंशन स्कीम कॉन्ट्रिब्यूशन: आप राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), और अन्य पेंशन योजनाओं में किए गए योगदान पर कटौती का दावा कर सकते हैं।
– ईएलएसएस म्यूचुअल फंड: आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) में किए गए निवेश पर कटौती क्लेम कर सकते हैं।
– ट्यूशन फीस: आप बच्चों की स्कूल या कॉलेज की ट्यूशन फीस पर कटौती का दावा कर सकते हैं।
– होम लोन ब्याज: आप अपने होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं।
– स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क: आप घर खरीदते समय भुगतान किए गए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर कटौती का दावा कर सकते हैं।