बिलासपुर। प्रार्थीया साकीर हुसैन उर्फ हाजी पिता याकूब मिया उम्र 43 वर्ष निवासी आयुष पैलेस के सामने सिरगिट्टी बिलासपुर का 28 जनवरी को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसी रात के रात्रि करीब 10 बजे प्रार्थीया और श्रेया श्रीवास खाना मे खाना था रहे थे उसी समय पुरानी रंजिश को लेकर रजिया, वैष्णवी यादव, रूपा धु्रव व अन्य के द्वारा घर का दरवाजा खोलकर घर अंदर घुसकर गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये एक राय होकर राॅड, डण्डा और धारदार हथियार से वार कर गंभीर चोट पहुॅचाये है जिस पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया। प्रकरण के विवेचना दौरान आहत् प्रार्थीया और श्रेया श्रीवास का कथन लेखबध्द कर प्रकरण के आरोपियों की पतासाजी कर थाना लाकर कडाई से पूछताछ करने पर प्रार्थीया व श्रेया श्रीवास के साथ हत्या के नियत से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुॅचाना स्वीकार किये। प्रकरण के आरोपियों से घटना के समय प्रयुक्त धारदार हथियार जप्त कर आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से वारिसानों को अवगत कराकर आज न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक नवीन देवांगन, सउनि शीतला प्रसाद त्रिपाठी, आरक्षक विरेन्द्र राजपूत, केशव मार्को एवं विरेन्द्र साहू की अहम भूमिका रही।
नाम आरोपीगण
1. रजिया खुरसौल पिता मनोज खुरसौल उम्र 33 वर्ष निवासी राजकिशोर नगर सरकण्डा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. रूपा धु्रव पिता चंद्रसेन धुव्र उम्र 22 वर्ष निवासी नजरलालपारा सिरगिट्टी थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
3. वैष्णवी यादव पिता गजानंद यादव उम्र 21 वर्ष निवासी नजरलालपारा सिरगिट्टी थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)