छत्तीसगढ़

CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले – अतिथि व्याख्याताओं की नीति बदली, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, जानें अन्य निर्णय

CG Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में शिक्षा, रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े कई प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याताओं की संशोधित नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी दी। इसके अलावा पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से जुड़े भर्ती नियमों को भी स्वीकृति दी गई। वहीं फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के संबंध में जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।

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अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। संशोधित नीति में मेरिट सूची और अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों की व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है।

नई व्यवस्था के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

अनुभव के आधार पर अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालय में किसी एक शैक्षणिक सत्र के दौरान कम से कम पांच महीने अध्यापन कार्य करने वाले अभ्यर्थी को 5 अनुभव अंक मिलेंगे। पिछली नीति में राजकीय विश्वविद्यालय के अध्यापन अनुभव के लिए यह प्रावधान स्पष्ट नहीं था।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को मिलेगा पुनर्नियोजन का अवसर

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित हुए अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसके तहत उन्हें उपलब्ध रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाएगा।

इसके साथ ही मानदेय व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। कालखंड के आधार पर मानदेय देने के बजाय अब कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।

संशोधित नीति में अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित नियमों को भी स्पष्ट किया गया है।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ के लिए SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति

कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने से संबंधित निर्णय का भी अनुसमर्थन किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी।

इस निर्णय के तहत फिल्म के प्रदर्शन के दौरान दर्शकों से वसूले जाने वाले राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।

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पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में भर्ती नियमों को मंजूरी दी है।

इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों पर मिलेगा।

आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 तैयार किए गए हैं। कैबिनेट ने इन नियमों को स्वीकृति दे दी है।

इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं।

News Desk

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