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छत्तीसगढ़

वधु बालिक नहीं होने के कारण बाल विवाह रोका गया

वधु बालिक नहीं होने के कारण बाल विवाह रोका गया

मोहला। कलेक्टर एस जयवर्धन के मार्गदर्शन में 23 मई को जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में होने जा रहे बाल विवाह को वधु नाबालिक होने के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग/जिला बाल संरक्षण इकाई/राजस्व/ पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वर एवं वधु पक्ष के घर में जाकर आवश्यक समझाईश देकर रुकवाया गया वधु बालिग अर्थात 18 वर्ष होने में 9 माह शेष था। दोनों पक्ष की ओर से शादी की पूरी तैयारी कर ली गई थी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 (क) के अनुसार बाल विवाह करने वाले को 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है। इसलिए जिला प्रशासन लड़के के उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर ही विवाह तय करने की अपील करता है।

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