छत्तीसगढ़

तीन साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ कथित यौन अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने मामले में आरोपी परमानंद ध्रुव को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

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आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के संज्ञान में मामला आने के बाद आयोग ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को तलब कर मामले की तथ्यात्मक जानकारी मांगी है। आयोग द्वारा मामले में की गई कार्रवाई, पुलिस जांच की स्थिति और पीड़ित बच्ची को उपलब्ध कराई जा रही सहायता के संबंध में जानकारी ली जा रही है।मामले में पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3 एवं 4 सहित धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता और बाल शोषण के तहत कार्रवाई की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है।

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आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि मामले की जांच निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से हो और पीड़ित बच्ची के अधिकारों की रक्षा के साथ उसे आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त जानकारी और जांच की प्रगति के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

News Desk

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