छत्तीसगढ़

डीसीपी सेंट्रल जोन ने होटल एवं बार संचालकों की बैठक लेकर दिए सुरक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश

कमरा आवंटित करने से पूर्व गेस्ट का वैध पहचान पत्र एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड करने और निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन करने दिए सख्त निर्देश

दिनांक 18/09/2026 को रायपुर कमिश्नरेट के डीसीपी सेंट्रल जोन श्री तारकेश्वर पटेल द्वारा सिविल लाइन एवं तेलीबांधा क्षेत्र के होटल एवं बार संचालकों की सी-4 सिविल लाइन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडिशनल डीसीपी श्री विवेक शुक्ला, एसीपी सिविल लाइन, डीएसपी श्री रमाकांत साहू तथा संबंधित थाना प्रभारीगण उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य होटल एवं बार परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, संदिग्ध व्यक्तियों एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखना तथा किसी भी अप्रिय स्थिति में पुलिस को तत्काल सूचना एवं सहयोग सुनिश्चित करना रहा।

बैठक के दौरान होटल एवं बार संचालकों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय का कड़ाई से पालन किया जाए तथा निर्धारित समय के बाद बार/रेस्टोरेंट खुले न रखें। जिन प्रतिष्ठानों के पास बार संचालन का वैध लाइसेंस नहीं है, वहां शराब का सेवन अथवा परोसना न कराया जाए। हुक्का एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जाए तथा बार में नाबालिगों के प्रवेश पर विशेष निगरानी रखते हुए उनका प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।

होटल संचालकों को निर्देशित किया गया कि किसी भी गेस्ट को कमरा आवंटित करने से पूर्व उसका वैध पहचान पत्र एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड में लिया जाए तथा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। साथ ही किसी विदेशी नागरिक/मेहमान के होटल में ठहरने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में संबंधित पुलिस थाने को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

सुरक्षा की दृष्टि से होटल एवं बार परिसर तथा स्टोरेज एरिया में CCTV कैमरे चालू हालत में रखने, उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसी भी प्रकार की देह व्यापार संबंधी गतिविधि को पूर्णतः प्रतिबंधित रखने तथा प्रतिष्ठान में होने वाली गतिविधियों पर संचालक द्वारा प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

पार्किंग व्यवस्था को लेकर स्पष्ट किया गया कि आम रास्ते अथवा सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खड़े न हों और प्रतिष्ठान द्वारा व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऐसे किसी भी आयोजन, गाने अथवा म्यूजिक से बचने के निर्देश दिए गए जिससे विवाद अथवा धार्मिक भावनाओं को आहत करने की स्थिति उत्पन्न हो। किसी विशेष आयोजन में सेलिब्रिटी अथवा अन्य विशिष्ट व्यक्ति को बुलाए जाने से पूर्व संबंधित पुलिस को आवश्यक सूचना एवं अनुमति की प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए गए।

डीसीपी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि होटल एवं बार परिसर में विवाद, लड़ाई-झगड़ा अथवा किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल डायल 112 एवं संबंधित थाना पुलिस को दी जाए। साथ ही फायर सेफ्टी मानकों का पालन करते हुए अग्निशमन उपकरणों को चालू एवं उपयोग योग्य स्थिति में रखा जाए तथा महिला सुरक्षा के प्रति विशेष सतर्कता बरती जाए।

बैठक में पुलिस अधिकारियों द्वारा होटल एवं बार संचालकों से अपेक्षा की गई कि वे अपने प्रतिष्ठानों में निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें और पुलिस के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें। पुलिस द्वारा भी क्षेत्र में नियमित निगरानी एवं आवश्यक चेकिंग के माध्यम से अपराधियों तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की बात कही गई।

news desk

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