फॉर्म 16 नहीं है, तो कैसे दाखिल करें इनकम टैक्स
फॉर्म 16 नहीं है, तो कैसे दाखिल करें इनकम टैक्स
31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख है, यदि आपने अब तक अपना इनकम टैक्स जमा नहीं किया है, तो 31 जुलाई तक आपको रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। इसके बाद आपके पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है।
वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न के दौरान फॉर्म 16 अनिवार्य होता है, लेकिन कई लोगों के पास यह फॉर्म उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में क्या आप इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं या फॉर्म 16 के अलावा किन दस्तावेजों के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया जाता है। आपको इन सभी सवालों के जवाब यहां बताते हैं।
इन दस्तावेजों का कर सकते हैं उपयोग?
वैसे तो फाॅर्म 16 न होने की स्थिति में आप इनकम टैक्स दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन आप फार्म 26 AS, सैलेरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट सहित अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके भी आयकर जमा कर सकते हैं।
सैलरी स्लिप
यदि आपके पास फार्म 16 नहीं है, तो आप अपनी सैलरी स्लिप के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके जरिए भी आपकी आय की जानकारी का पता लगाया जा सकता है।
ब्याज की जानकारी
यदि आपको बैंक में जमा राशि, अथवा एफडी सहित अन्य निवेश से आय हो रही है तो आप रिटर्न करते समय इसकी भी जानकारी दे सकते हैं।
किराया
यदि आपको आपकी संपत्ति जैसे- मकान, दुकान, होटल अथवा रेस्टोरेंट से किराया मिल रहा है। तो भी आप रिटर्न करते समय इसकी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं।
अन्य स्रोत
यदि आप फ्रीलांसिंग काम करके आय अर्जित कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी दी जा सकती है।