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छत्तीसगढ़

गैस एजेंसी में अनियमित्ता, जांच में गड़बड़ी मिलने पर हुई कार्रवाई

बेमेतरा। जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की नियत मूल्य पर सुगम उपलब्धता के उद्देश्य से कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बीते दिनों खाद्य विभाग की बैठक की जिसमें उन्होंने जिले में संचालित समस्त गैस एजेंसी के यहां निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में जिलाधीश के  निर्देशानुसार खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी गीतेश मिश्रा व उत्तम कुमार भारती ने कांपा चौक मारो में स्थित राजपूत भारत गैस एजेंसी की जांच की। इस दौरान एजेंसी के प्रबंधक परमदास घृतलहरे उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान एजेंसी में स्टॉफ रजिस्टर का अद्यतन संधारण नहीं पाया गया। उपभोक्ताओं के हित में स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड का प्रदर्शन नहीं पाया गया। उपभोक्ता जो केश एण्ड केरी के अंतर्गत स्वयं सिलेण्डर रिफिल लेने आए थे, उन्हें अधिक दर में सिलेण्डर प्रदाय किया जा रहा था तथा बिल अथवा डिलीवरी पर्ची प्रदान नहीं किया जाना पाया गया। गोदाम में फायर बाटल अक्टूबर 2023 के बाद नवीनीकरण नहीं कराया गया था जो कि गंभीर लापरवाही का परिचायक है।

जांच में विभिन्न अनियमिततायें पाई गई जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमय) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन संबंधी अनियमिततायें पाये जाने के कारण 14.2 किलोग्राम क्षमता का घरेलू गैस सिलेण्डर 87 नग भरा व 410 नग खाली, 05 किलोग्राम क्षमता का 06 नग भरा व 39 नग खाली तथा 918 नग रेगुलेटर जब्त किया गया। प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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