छत्तीसगढ़

रायपुर नगर निगम की बड़ी अपील: रोजाना 100 किलो से अधिक कचरा निकालने वाले संस्थान गूगल फॉर्म में अनिवार्य रूप से भरें जानकारी

स्वच्छ एवं व्यवस्थित शहर निर्माण में सहयोग करें तथा शीघ्र अपनी जानकारी दर्ज करें

भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुपालन में सभी थोक अपशिष्ट उत्पादकों को उनका पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार पोर्टल में किया जाना अनिवार्य है

रायपुर – भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुपालन में सभी थोक अपशिष्ट उत्पादकों को उनका पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गए पोर्टल में किया जाना अनिवार्य है.
रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से विनम्र अपील की गयी है कि यदि किसी भी परिसर/संस्थान से प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट (कचरा) उत्पन्न होता है, तो कृपया निर्धारित गुगल फॉर्म में अपनी जानकारी अवश्य भरें।
नगर निगम के सम्बंधित अधिकारियों ने बताया कि यह नियम कॉलोनी, अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्स, शादी घर, कार्यालय, शॉपिंग मॉल, होटल, संस्थान, शासकीय कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान एवं सार्वजनिक उपक्रमों सहित सभी बड़े अपशिष्ट उत्पादकों पर लागू होता है।
प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित संस्थानों का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी ) के बीडब्ल्यूजी (बल्क वेस्ट जनरेटर ) पोर्टल पर पंजीयन हेतु जानकारी प्रदान की जावेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से विनम्र अपील की गयी है कि स्वच्छ एवं व्यवस्थित शहर निर्माण में सहयोग करें तथा शीघ्र अपनी जानकारी दर्ज करें।

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