
नई दिल्ली, – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ‘व्हीकल-टू- एवरीथिंग (V2X) संचार के लिए नियामक ढांचा’पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।
2. दूरसंचार विभाग नेभादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(अ) के तहत अपने पत्र दिनांक01.12.2025 के माध्यम सेभादूविप्रा सेव्हीकल-टू-एवरीथिंग (V2X) के लिए नियामक तंत्र के संबंध पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।
3. इस संबंध में,‘व्हीकल-टू-एवरीथिंग (V2X) संचार के लिए नियामक ढांचा’पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखा गया है।परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 28.05.2026तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 11.06.2026तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।
4. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में,श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा, को [email protected] पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है

