निगम ने 64 आवारा मवेशियों को पकडकर गौठान भेजा,जोन 10 में एक डेयरी सीलबंद, पशुपालकों पर जुर्माना
निगम ने 64 आवारा मवेशियों को पकडकर गौठान भेजा,जोन 10 में एक डेयरी सीलबंद, पशुपालकों पर जुर्माना
रायपुर। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं रायपुर जिला प्रशासन के दिशा – निर्देश के अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार सभी जोनों की काऊकैचर टीमों द्वारा प्रतिदिन अभियान चलाकर सड़क मार्गो से आवारा मवेशियों की धरपकड़ की जा रही है. आज नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा जोनों की टीमों के साथ मिलकर अभियानपूर्वक आवासीय क्षेत्रों में संचालित डेयरियों पर कार्यवाही की गयी और पशुपालकों पर जुर्माना किया गया.जोन 10 क्षेत्र में वार्ड 55 के लालपुर क्षेत्र में रामाधार साहू और हरि साहू की डेयरी पर 3500 रूपये का जुर्माना गंदगी और प्रदूषण फैलाने पर किया गया और रहवासी क्षेत्र में एक डेयरी को सीलबंद किया गया. अमलीडीह, लालपुर मार्ग से 10 आवारा मवेशियों को पकडकर गौठान भेजा गया. संयुक्त कार्यवाही नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही, जोन 4 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव, जोन 5 जोन कमिश्नर श्री विमल शर्मा,जोन 9 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय, 10 जोन कमिश्नर श्री राकेश शर्मा सहित सम्बंधित जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और अभियंतागणों की उपस्थिति में की गयी. नगर निगम जोन 9 की टीम ने खम्हारडीह के रहवासी क्षेत्र में डेयरी को बंद करवाया एवं 12 गायों को काऊकैचर वाहन से निगम सीमा से बाहर शिफ्ट कर दिया गया. जोन 9 ने 2000 रूपये का जुर्माना पशुपालक नरोत्तम यादव पर किया. जोन 1 ने 1200, जोन 4 ने 500, जोन 8 ने 4000 रूपये का जुर्माना पशुपालकों पर किया. आज कुल 64 आवारा पशुओं की मार्गो से धरपकड़ की गयी और काऊ कैचर वाहन से गौठान भेजा. नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि विगत दिनांक 12 जुलाई से प्रतिदिन अभियान चलाया जाकर अब तक नगर निगम रायपुर द्वारा सड़कों से लगभग 1000 आवारा मवेशियों की धरपकड़ कर उन्हें गौठान भेजा जा चुका है और पशुपालकों पर लगभग कुल 25000 रूपये का जुर्माना दिनांक 12 जुलाई से 28 जुलाई तक किया जा चुका है. अभियान आगे भी निरन्तर प्रतिदिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर जिला प्रशासन के दिशा – निर्देश अनुसार जारी रहेगा.