छत्तीसगढ़

नगर पालिका एवं पंचायत चुनाव की तैयारी के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण

राज्य के सभी जिले के निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर हुए शामिल

रायपुर: राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के मार्गदर्शन में आज राज्य निर्वाचन आयोग अटल नगर नवा रायपुर के कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। राज्य में नगरपालिका और पंचायत चुनाव की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन नियमों और निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियो को दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी,उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मास्टर ट्रेनर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, और नोडल अधिकारी (प्रशिक्षण) ने भाग लिया।
प्रशिक्षण सत्र में निर्वाचन संचालन की नवीनतम प्रक्रियाओं, आदर्श आचार संहिता, नामांकन, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, और परिणाम घोषणा से संबंधित निर्देशों को विस्तार से बताया गया।
अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक का उद्देश्य अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति प्रशिक्षित और जागरूक करना था ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके।
स्थानीय निकाय अधिनियम में हुए वर्तमान संशोधन के बारे में बताया गया कि नगर पालिका निगम के महापौर एवं नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से संपन्न होगा। निर्वाचन कार्याे की रूपरेखा जिसमें मतदान पूर्व की तैयारी, मतदान दिवस तथा मतदान पश्चात किये जाने वाले जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन, निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था, मतदान केंद्र का गठन, निर्वाचन सामग्री का वितरण, मतगणना स्थल का चयन, सिक्यूरिटी प्लान तैयार करना, नामनिर्देशन प्राप्ति, मतपत्रों का मुद्रण, परिवहन व्यवस्था, निर्वाचन हेतु विभिन्न स्तर पर कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र द्वारा मतदान हेतु सुविधा केन्द्र, नामनिर्देशन प्राप्ति, संवीक्षा एवं प्रतीक आबंटन एवं नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति हेतु कार्यालय में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था एवं बेरिकेटिंग किये जाने के साथ-साथ निर्वाचन व्यय लेखा संधारण एवं प्रस्तुतिकरण संबंधी जानकारी प्रशिक्षण में दिया गया। इसी तरह प्रेक्षक की नियुक्ति, मतदान दिवस की तैयारी, पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति की विधिवत घोषणा, मतगणना हेतु आवश्यक प्रावधान, गणना का अंतिम परिणाम पत्र तैयार करने, निर्वाचन की घोषणा तथा निर्वाचन प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी दी गई।
इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु पंचायत चुनाव के संबंध में बताया गया कि नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्राप्त जिला पंचायत के सदस्य के लिए जिला मुख्यालय में, जनपद सदस्य के लिए खण्ड मुख्यालय में तथा पंचों एवं सरपंचों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था केवल विकासखण्ड मुख्यालय पर करने के बजाय, उसके साथ-साथ, विकासखण्ड में 4-5 अन्य प्रमुख स्थानों पर भी की जाए।
कुलसचिव एवं मास्टर ट्रेनर सुनील शर्मा ने नगरीय निकाय हेतु तथा आयोग के उप सचिव श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पंचायत चुनाव के नियम निर्देशों की जानकारी प्रशिक्षण में प्रदान की। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और निर्वाचन के दौरान आने वाली समस्याओं पर भी आवश्यक सुझाव दिए गए। इस अवसर पर उपसचिव डॉ. नेहा कपूर एवं डॉ. अनुप्रिया मिश्रा ने भी अधिकारियों को निर्वाचन से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी।

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