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अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, CBI के बाद ED भी पहुंची हाईकोर्ट

Arvind Kejriwal Acquittal Case: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जनवरी में निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले की जांच के दौरान एजेंसी द्वारा जारी समन में हाजिर न होने के आरोप में बरी कर दिया गया था।

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ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत फरवरी और मार्च 2024 में दो आपराधिक मामले दर्ज किए थे। बता दें कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ईडी को जानबूझकर समन की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 174 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार प्राप्त है।

बुधवार को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

ईडी ने केजरीवाल के बरी होने के फैसले के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की हैं। ये याचिकाएं उन दो आपराधिक मामलों से संबंधित हैं, जो समन में हाजिर न होने के कारण उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। इन मामलों की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा की जाएगी।

22 जनवरी 2026 को बरी हुए थे केजरीवाल

22 जनवरी को दिल्ली की एक निचली अदालत ने केजरीवाल को लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करने और ईडी के छह समन को नजरअंदाज करने के आरोप से बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने दो आदेशों में फैसला सुनाया था कि केवल पेश न होना जानबूझकर अवज्ञा नहीं है, और यह भी कहा कि ईडी उन ईमेल को साबित करने में विफल रही है जिनके माध्यम से समन भेजे गए थे।

केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज करते हुए राज्य विधानसभाओं और राज्यसभा सहित विभिन्न चुनावों और मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की अपनी बाध्यता का हवाला दिया था। गौरतलब है कि 22 जनवरी को निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को भी ईडी द्वारा लगाए गए इसी तरह के आरोप से बरी कर दिया था।

अमानतुल्लाह खान के मामले में भी ऐसा ही है केस

उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले की जांच के सिलसिले में तीन समन में हाजिर न होने का आरोप था। इसके अलावा, अदालत ने उन्हें तीन अन्य समन से संबंधित एक अन्य मामले में भी बरी कर दिया था। हालांकि, ईडी ने अभी तक इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी है।

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