Crime news : आदतन अपराधियों हुए जिला बदर, 24 घंटे के भीतर बिलासपुर से बाहर रहने का आदेश
Crime news : आदतन अपराधियों हुए जिला बदर, 24 घंटे के भीतर बिलासपुर से बाहर रहने का आदेश
बिलासपुर। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एवं आगामी लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु विभिन्न थानों से प्रेषित रिपोर्ट एवं पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर का आदेश आदेश जारी किया है, और तीनों आ 24 घण्टे के अंदर बिलासपुर जिले से बाहर रहने के आदेश दिए हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया गया है-
01. इंद्रकुमार भारद्वाज पिता कृष्ण कुमार भारद्वाज, उम्र 35 वर्ष सा मोहदी, आवासपारा थाना कोटा बिलासपुर छ०ग०।
02. धीरेन्द्र वैष्णव उर्फ टिंकू पिता फूलदास वैष्णव उम्र 21 वर्ष सा हरश्रृंगार कॉलोनी , अटल आवास, आर के नगर थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ०ग०

विभिन्न थानों में इनके विरूद्ध मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, लूटपाट, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।
राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये हैं और सभी आरोपियों को छह महीने के लिए बिलासपुर जिला छोड़ने के आदेश दिए हैं। इन आरोपियों को बिलासपुर राजस्व जिला सहित आसपास के जिले-जांजगीर चाम्पा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मारवाही तथा बलौदाबाजार जिले की सीमा से छह महीने बाहर रहना होगा।
पूर्व में शानू खान (जफर) , हरिश्चंद्र ठाकुर (गोलू) एवं विनोद साहू को किया गया था जिला बदर
01. हरिशचंद उर्फ गोलू ठाकुर पिता सुभाष ठाकुर उम्र 50 वर्ष सा० पुरानी बस्ती कोटा थाना कोटा बिलासपुर छ०ग०।
02. शानू खान पिता शफिक खान उम्र 26 वर्ष सा० चांटीडीह पठान मोहल्ला थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ०ग०
03. विनोद साहू पिता बहादूर साहू उम्र 51 साल निवासी मडई थाना सीपत जिला बिलासपुर छ.ग छ०ग०

