गृह निर्माण मंडल की संपत्तियों के विलंबित ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट, आबंटियों को राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल ने अपने आबंटियों को बड़ी राहत देते हुए विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट छत्तीसगढ़ में संचालित मण्डल की समस्त योजनाओं में निर्मित/निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों तथा विशेष आवासीय योजना (संकल्प) के अंतर्गत पात्र आबंटियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रदान की जाएगी।
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मण्डल के इस निर्णय से लंबे समय से बकाया राशि के कारण विलंबित ब्याज का भार झेल रहे आबंटियों को राहत मिलेगी। पात्र आबंटी निर्धारित अवधि में अपनी बकाया राशि का भुगतान कर विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

मण्डल द्वारा आबंटियों से अपील की गई है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बकाया भुगतान की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा के भीतर भुगतान कर छूट का लाभ लें।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मण्डल के संबंधित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आबंटी टोल फ्री नंबर 1800-121-6313 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल ने पात्र आबंटियों से इस विशेष छूट योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

