छत्तीसगढ़

गृह निर्माण मंडल की संपत्तियों के विलंबित ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट, आबंटियों को राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल ने अपने आबंटियों को बड़ी राहत देते हुए विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट छत्तीसगढ़ में संचालित मण्डल की समस्त योजनाओं में निर्मित/निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों तथा विशेष आवासीय योजना (संकल्प) के अंतर्गत पात्र आबंटियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

मण्डल के इस निर्णय से लंबे समय से बकाया राशि के कारण विलंबित ब्याज का भार झेल रहे आबंटियों को राहत मिलेगी। पात्र आबंटी निर्धारित अवधि में अपनी बकाया राशि का भुगतान कर विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

मण्डल द्वारा आबंटियों से अपील की गई है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बकाया भुगतान की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा के भीतर भुगतान कर छूट का लाभ लें।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मण्डल के संबंधित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आबंटी टोल फ्री नंबर 1800-121-6313 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

विष्णु भईया संग रक्षाबंधन: मुख्यमंत्री निवास से LIVE देखें खास पल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल ने पात्र आबंटियों से इस विशेष छूट योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

Join Us
Back to top button
12 हजार से भी कम, 8GB रैम और 5G सपोर्ट के साथ 25,000 में ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा, जानें पूरा पैकेज और किराया IRCTC Bharat Gaurav चलेगी 10 पैसे प्रति किलोमीटर e-Luna Prime,सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक iPhone से Pixel तक स्मार्टफोन पर बेस्ट डील्स, आज आखिरी मौका