RADA
अपराध

शातिर बदमाश संजय एक वर्ष के लिए जिलाबदर

शातिर बदमाश संजय एक वर्ष के लिए जिलाबदर

दुर्ग जिला के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपक नगर दुर्ग निवासी आरोपी संजय सिंह (40) को जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर यह आदेश जारी किया गया है।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

जारी आदेश के मुताबिक आरोपित को राजस्व जिला दुर्ग व उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान, राजनांदगांव, बालोद वएवं धमतरी जिला की सीमाओं से आदेश पारित की तिथि से एक सप्ताह के अंदर हटने अथवा बाहर चले जाने का आदेश पारित किया गया है। बदमाश संजय सिंह को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध होगा।

इन आरोपों में संंलिप्‍त था आरोपित
पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आरोपित व्दारा वर्ष 1994 से आम लोगों को हथियार दिखाकर भयभीत करना, मारपीट करना, जन सामान्य को गंदी-गंदी गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, प्राणघातक चोट पहुंचाना, अवैध शराब की बिकी, असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अवैध वसूली करना, जमीन दलाली कर आम जनता को आतंकित करना, डकैती, जुआ खिलाने के अपराध में संलिप्त रहा है।

बदमाश के विरुद्ध थाना मोहन नगर में 13 आपराधिक, प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, फिर भी उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। बदमाश को न्यायालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने पर भी उसके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। बदमाश के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई कर उसका पक्ष समर्थन का अवसर समाप्त किया गया है।

Join Us
Back to top button
12 हजार से भी कम, 8GB रैम और 5G सपोर्ट के साथ 25,000 में ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा, जानें पूरा पैकेज और किराया IRCTC Bharat Gaurav चलेगी 10 पैसे प्रति किलोमीटर e-Luna Prime,सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक iPhone से Pixel तक स्मार्टफोन पर बेस्ट डील्स, आज आखिरी मौका