छत्तीसगढ़
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रायपुर क्षेत्र में पांच दिन तक मांस-मटन बिक्री प्रतिबंधित 

रायपुर । सम्पूर्ण नगर पालिक निगम रायपुर के परिक्षेत्र में श्री गणेष चतुर्थी 7 सितम्बर, पर्युषण पर्व का अंमित दिवस 8 सितम्बर, डोल ग्यारस 14 सितम्बर, अनंत चतुर्दषी 17 सितम्बर, पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा पर्व 18 सितम्बर 2024 को मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

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छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में शुक्रवार काे रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्री गणेश चतुर्थी 7 सितम्बर, पर्युषण पर्व का अंमित दिवस 8 सितम्बर, डोल ग्यारस 14 सितम्बर, अनंत चतुर्दषी 17 सितम्बर, पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा पर्व 18 सितम्बर 2024 को रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस–मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।

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इन तिथियाें में किसी भी दुकान में मांस–मटन विक्रय करते पाये जाने पर मांस–मटन जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जायेगी। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने–अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मांस–मटन की दुकानों का सतत निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे।

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News Desk

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