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सीसीपीए ने ओला को रिफंड के विकल्प और रसीद देने का आदेश दिया

नई दिल्ली । केंद्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी ओला को उपभोक्ता अनुकूल बदलाव लागू करने का निर्देश दिया है। इस आदेश में रिफंड के विकल्प देना और ‘ऑटो राइड’ के लिए रसीदें देना भी शामिल है।

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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में बताया कि सीसीपीए ने राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म यानी टैक्‍सी सर्विस देने वाली कंपनी ओला को रिफंड मोड के संबंध में उपभोक्ताओं को विकल्प मुहैया करने के लिए तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। नियामक ने साथ ही ओला को अपने प्‍लेटफॉर्म मंच के जरिए बुक की गई सभी ‘ऑटो राइड’ के लिए बिल जारी करने का आदेश भी दिया है। मंत्रालय के मुताबिक प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे के नेतृत्व में सीसीपीए ने यह पाया कि ओला की रिफंड नीति में केवल भविष्य की राइड के लिए कूपन कोड दिए गए थे, जबकि उपभोक्ताओं को बैंक खाते में रिफंड का विकल्प भी नहीं दिया गया था।

सीसीपीए ने ओला को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को रिफंड का अपना पसंदीदा तरीका चुनने की अनुमति देने वाला तंत्र लागू करे। सीसीपीए ने उपभोक्‍ताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में या कूपन के माध्यम से करने का विकल्‍प देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ओला को निर्देश दिया गया है कि वह अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बुक की गई सभी ऑटो राइड के लिए उपभोक्ताओं को बिल या रसीद या चालान प्रदान करे, ताकि इसकी सेवाओं में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

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