रायपुर । आज रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन के तहत वीर सावरकर नगर वार्ड नम्बर 1 के जरवाय क्षेत्र में बिल्डर द्वारा लगभग 50 एकड़ निजी भूमि पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और नगर निगम नगर निवेश विभाग द्वारा नक्शा, ले आउट पास कराये बिना किये जा रहे कार्य एवं अवैध प्लाटिंग पर अभियान चलाकर स्थल पर रायपुर तहसीलदार मनुमुक्ता पाटिल एवं जोन 8 जोन कमिश्नर ए. के. हालदार, नगर निवेशक आभाष मिश्रा के नेतृत्व और कार्यपालन अभियंता अभिषेक गुप्ता, नगर निवेश उप अभियंता अक्षय भारद्वाज, रूचिका मिश्रा की उपस्थिति में सम्बंधित बिल्डर द्वारा बिना अनुमति बनाई गयी अवैध पक्की सीसी रोड को थ्री डी एवं पोकलेन मशीन की सहाता से काटकर एवं आवागमन को बाधित कर अवैध प्लाटिंग पर कारगर रोक लगाई गयी है।
वहीं बिना अनुमति किये जा रहे निर्माण कार्य को स्थल पर तत्काल बन्द करवाया गया है। तहसीलदार रायपुर कार्यालय को नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग द्वारा पत्र लिखकर शीघ्र वास्तविक भूमिस्वामी की जानकारी निगम जोन 8 में भेजने का अनुरोध किया गया है। तहसील कार्यालय से जानकारी मिलते ही नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग द्वारा सम्बंधित अवैध प्लाटिंगकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करने सम्बंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।