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जालंधर का पादरी महिला से दुष्कर्म का दोषी करार

चंडीगढ़ । पंजाब के कई शहरों में ईसाई धर्म के प्रचार केंद्र चलाकर सत्संगत के माध्यम से लोगों का इलाज करने वाले पादरी बजिंदर पास्टर को मोहाली की अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया है।

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अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। पादरी को एक अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह पर जीरकपुर की एक महिला से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

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महिला से रेप करने के मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह बीते सोमवार को अदालत में पेश हुआ था। उस दिन की पेशी के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवान को केस की सुनवाई हुई और पादरी को दोषी करार दिया।

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मोहाली जिले के जीरकपुर की पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। केस में पादरी के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को नामजद किया गया था। इस मामले में पादरी की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है।

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