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श्री रामनवमी पर्व 6 अप्रैल को,  सम्पूर्ण रायपुर नगर पालिक निगम परिक्षेत्र में मांस – मटन विक्रय प्रतिबंधित  

रायपुर । सम्पूर्ण नगर पालिक निगम रायपुर के परिक्षेत्र में  रामनवमी पर्व  6 अप्रैल 2025 को मांस – मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

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इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से  रामनवमी पर्व  6 अप्रैल 2025 को रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस – मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।

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श्री रामनवमी पर्व  6 अप्रैल 2025 को किसी भी दुकान में मांस – मटन विक्रय करते पाये जाने पर मांस – मटन जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी।

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श्री रामनवमी पर्व  पर  नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने – अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मांस – मटन की दुकानों का सतत निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे।

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