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छत्तीसगढ़

RAIPUR : नववर्ष के जश्न को लेकर गाइडलाइन, 10 बजे तक बजेगा DJ, पढ़िए सभी निर्देश

रायपुर  :  आगामी नववर्ष आगमन के मद्देनजर आज दिनांक 29.12.2025 को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा सिविल लाईन स्थित सी-04 भवन के सभाकक्ष में रायपुर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबा, फार्म हाउस एवं बार संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर. पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक ईशु अग्रवाल (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईनa रमाकांत साहू, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा वीरेन्द्र चतुर्वेदी सहित अन्य पुलिस अधिकारी गण उपस्थित रहें।
        बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, फार्म हाउस, ढ़ाबा एवं बार संचालकों को निम्नलिखित निर्देश दिये गये –
 नववर्ष के दौरान संचालकों द्वारा आयोजित कराने वाले समस्त कार्यक्रम की अनिवार्य रूप से अनुमति ली जावें साथ ही कार्यक्रम में कितने व्यक्ति शामिल हो रहे है, कौन सेलीब्रेटी है तथा किस प्रकार का कार्यक्रम है, की जानकारी भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये, साथ ही ऐसे समस्त संस्थानों में अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगे होने चाहिये।
 नववर्ष में सभी बार/होटल/कैफे/ढ़ाबा/रेस्टॉरेंट/फार्म हाउस के संचालकों द्वारा आवश्यक रूप से माननीय न्यायलयों के मानको का पालन किया जावे समस्त कार्यक्रम में डी.जे. पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा साथ ही रात्रि 10ः00 बजे के बाद किसी प्रकार साउंड सिस्टम ना बजाया जाये।
 होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबा, फार्म हाउस एवं बार के बाहर चारपहिया/दोपहिया वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था रखीं जाये, मुख्य मार्ग अथवा सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग ना किया जाये जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो।
 आउटर क्षेत्र के सभी बार/होटल/ढाबा/फार्म हाउस आवश्यक तौर पर नववर्ष के दिन रात्रि 12.00 से 12.30 बजे तक बंद हो जावे।
 से कोई भी संस्थान बिना लायसेंस के शराब ना परोसे अथवा आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की जायेगी।
 ऐसे संस्थानों के बाहर सार्वजनिक स्थानों अथवा चारपहिया वाहनों के अंदर बैठकर लोगों को शराब का सेवन ना कराया जाये, पाये जाने पर कार्यवाही की जावेगी।
 कार्यक्रम के दौरान हुडदंग ना हो एवं किसी भी प्रकार का सूखा नशा पदार्थ पाये जाने पर ऐसे संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के साथ ही उनका लायसेंस भी निरस्त किया जायेगा।
 कार्यक्रम के दौरान संचालक स्वयं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही सुरक्षा गार्ड रखें।
 कार्यक्रम के दौरान संचालक किसी भी कार्यक्रम का क्षमता से अधिक पास जारी ना करें ताकि हुडदंग व अव्यस्था की स्थिति निर्मित हो।
दिनांक 31.12.2025 को रायपुर पुलिस द्वारा व्ही.आई.पी. रोड सहित अन्य मुख्य मार्गो में चेकिंग पाईंट लगाकर शराब का सेवन कर वाहन चलाने वालों की ब्रेथएनालाईजर से जांच की जाएगी, जो भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाएंगे ऐसे के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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