छत्तीसगढ़

रायपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन:अवैध प्लाटिंग पर कब्जा, 26 गोदामों को नोटिस और लाखों का जुर्माना

आयुक्त के निर्देश पर रायपुर नगर निगम जोन 10 द्वारा बोरियाखुर्द और डुंडा में अवैध प्लाटिंग के दो प्रकरणों में 1.845 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिनियम अनुसार प्रबंध अधिग्रहण की कार्यवाही करने आम सूचना प्रकाशन, ऐसी कार्यवाही पहली बार

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लालपुर फल मंडी के पीछे आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करने पर 26 गोडाउन को नोटिस जारी

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने पर 217 भवन स्वामियों की कुल जमा 47 लाख 13277 रूपये राशि की एफ डी आर राजसात करने दावा आपत्ति मंगायी गयी

सड़क बाधा, ग्रीन नेट, सी एन्ड डी वेस्ट मिलने पर भवन स्वामियों पर 21100 रूपये जुर्माना

रायपुर – आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक-10 क्षेत्र के अंतर्गत बोरियाखूर्द में हो रही अवैध प्लाटिंग पर रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे, सहायक अभियंता श्री योगेश यदु, उप अभियंता श्री अजय श्रीवास्तव, नगर निगम जोन-10 उड़नदस्ता टीम, नगर निवेश विभाग सेन्ट्रल जड़नदस्ता टीम की उपस्थिति एवं जोन क्रमांक 3, 4 एवं 6 के मशीनरी वाहनों के सहयोग से बोरियाखूर्द आरडीए बिल्डिंग के पास लगभग 3 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की गई है। जिसमें डीपीसी मुरूम मार्ग को विच्छेदन कर ध्वस्त किया गया।
इसके पूर्व जोन 10 क्षेत्र के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के 2 प्रकरणों पर 1.845 हेक्टेयर क्षेत्र में (भूस्वामी श्री शंकर साहू, श्री शैलेन्द्र साहू एवं श्री शिवा साहू रायपुर छग ग्राम डुण्डा पटवारी हल्का नम्बर 72 खसरा क्र 369/1, 369/2, 371/1, 368 रकबा 1.845 हेक्टेयर एवं भूस्वामी श्री योगेश वर्मा पिता श्री शिव कुमार वर्मा, पता-मार्बल मार्केट, छत्तीसगढ़ नगर रायपुर छ.ग. ग्राम बोरियाखुर्द पटवारी हल्का नम्बर. 71 खसरा क्र. 346/16/18, 346/19, 346/20, 346/21, 345/2, 351/1 रकबा 1.16 हेक्टेयर) नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (च) के तहत जोन क्रमांक 10 द्वारा प्रबंध अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु आम सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया है, अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम के अनुसार रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा ऐसी कार्यवाही ( प्रबंध अधिग्रहण की ) पहली बार की गयी है ।
रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार लगातार कार्यवाही करते हुए जोन क्रमांक-10 क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर फल मंडी के पीछे निर्मित 26 गोडाउन, जिसमें आवासीय भवन व्यवसायिक उपयोग किये जाने वाले के विरूद्ध नियमानुसार कुल 26 नोटिस जारी की गयी है एवं नियमानुसार नोटिस की प्रक्रिया पूरा होने उपरांत अवैध निर्माण को हटाने अथवा सीलबंद अथवा नियमानुसार गोडाउन संचालकों को राजीनामा कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 10 कार्यालय क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व भवन निर्माण अनुज्ञा स्वीकृति के समय भूमि / भवन स्वामियों द्वारा जमा की गई जमा 217 एफडीआर राशि 47.13.277/रू. पर विभिन्न आवासीय भवनों / व्यवसायिक परिसरों / औद्योगिक उपक्रमों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु संबंधित अनुमोदित डिजाईन, ड्राईंग एवं स्वीकृत दर अनुसार निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत अशासकीय संगठनों (एन.जी.ओ.) स्व-सहायता समूह, असंगठित कामगारों की पंजीकृत समितियों, बेरोजगार इंजीनियर्स (सिविल), इच्छुक फर्म निगम में रजिस्टर्ड जियो हाईड्रोलॉजिस्ट द्वारा दावा प्रस्तुत करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया है।
आज नगर निगम जोन क्रमांक 10 क्षेत्र के अंतर्गत मैदानी कार्यवाही कर सड़क बाधा, ग्रीन नेट, सीएण्डी पेस्ट एवं अन्य पर पेनाल्टी / चालान जारी कर राशि 21000/- रु. वसूला/अधिरोपित किया गया, जोन 10 जोन कमिश्नर द्वारा मार्ग संरचना के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रस्ताव नगर निवेशक को प्रेषित किया गया है।

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