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किरण खेर को चंडीगढ़ प्रशासन का नोटिस: 12.76 लाख रुपये का बकाया किराया और जुर्माना जमा करने के निर्देश

 किरण खेर पर गिरा 12 लाख का सरकारी आवास बकाया का बोझ!-चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, पूर्व सांसद किरण खेर को सरकारी आवास का भारी भरकम बकाया चुकाने का नोटिस जारी किया है। इस नोटिस ने खूब सुर्खियाँ बटोरी हैं। आइये जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी।

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12 लाख से ज़्यादा का बकाया!-चंडीगढ़ प्रशासन ने किरण खेर को सेक्टर-7 स्थित सरकारी आवास का 12,76,418 रुपये का बकाया चुकाने का निर्देश दिया है। इस राशि में किराया और उस पर लगा भारी जुर्माना शामिल है। यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ, तो हर साल 12% का अतिरिक्त ब्याज भी लगेगा। भुगतान के लिए डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर ही स्वीकार्य होंगे।

सेक्टर-8ए में भेजा गया नोटिस-24 जून 2025 को जारी यह नोटिस किरण खेर के सेक्टर-8ए स्थित निवास पर भेजा गया। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि भुगतान से पहले कैशियर से सारी जानकारी लेना ज़रूरी है। जुर्माने की राशि कुछ हिस्सों में 100% से 200% तक है, जो काफी चौंकाने वाला है।

इतना भारी जुर्माना क्यों?-सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बकाया राशि में सरकारी लाइसेंस फीस का बकाया और उस पर लगा जुर्माना शामिल है। प्रशासन का कहना है कि कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ, इसलिए यह कड़ा कदम उठाना पड़ा। यह जुर्माना आवास के नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है।

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