रायपुर। प्रार्थीया गीता मनहर पति गिरोदधाम मनहर उम्र उम्र 26 साल निवासी मायका ग्राम मुढीपार थाना बिल्हा जिला बिलासपुर आवेदन अपने पति, सास, डेढसास के द्वारा दहेज मे 5 लाख रूपये और कार मायके से लाने की बात को लेकर शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से प्रताडना के संबंध मे आवेदन पेश की जो अवलोकन पर धारा 498ए, 506,34 भादवि का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया पति, सास, एवं डेढसास के द्वारा दहेज के नाम से प्रताडित करने के सम्बंध में प्रार्थिया की शादी 26 अप्रैल 2018 मे गिरोदधाम मनहर पिता धनाराम मनहर निवासी केंवाछी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। इसके माता पिता सामर्थ के अनुसार कूलर, स्कूटी, पंखा, फ्रीज, आलमारी सोफा, वाशिंग मशीन, मिक्शी, ड्रेसिंग टेबल, घरेलू बर्तन, बडा पेटा व सोने चांदी के जेवरात दिये थे मेरे दांपत्य जीवन मे दो बच्चे है एक बच्ची साढे चार साल व दूसरी बेटी तीन साल की है। दूसरी बच्ची के जन्म के लगभग एक महीने के बाद से ही इसके पति गिरौदधाम, सासं पुत्रा कुमारी , डेढसास उषा कोषले के द्वारा दूसरी बच्ची भी लडकी हो जाने के कारण मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे। जबकि दोनो बच्चियां सीजर से हुये है इसके ससुराल वाले लडकी होने से संतुष्ट नही थे ससुराल वाले को लडका चाहिये था इस कारण इसे और प्रताडित करने लगे। प्रार्थिया के माता पिता के द्वारा दहेज मे दिये सामानो को खराब है व कम सामान लाई है कहकर प्रताडित करने लगे इसके पति एवं सास के द्वारा अपने मायके से कार व पांच लाख रूपये लाकर दे तभी तेरे को रखेगे कहकर मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे। इसके पति दूसरी औरत को रखा है अपनी पहली पत्नी को पसंद नही करता है तुम अपने घर जाऔ मैं तुमको नही रखूंगा कहकर अश्लील गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट करने लगा इसी बीच घर से रोज बाहर रहने लगा इसके द्वारा पूछे जाने पर गाली गलौच मारपीट करने लगा।
नाम आरोपी –
1 गिरौधाम मनहर उम्र 26 वर्ष – किसान
2 सास पुत्रा बाई मनहर उम्र 52 साल -गृहणी
3 डेढसास उषा कोसले उम्र 30 साल – गृहणी
साकीनान केंवाछी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर छ.ग.