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Crime News: युवक की हत्या करने 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, राजधानी के शासकीय कॉलेज में दिया था वरदाता को अंजाम

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शासकीय कालेज में युवक की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने रोहित कुमार कुशवाहा की हत्या के आरोप में पांच आरोपी सुभाष चंद्र यादव, भूपेंद्र मिश्रा, जयनारायण सिंह, संतोष कुमार मिश्रा और योगेंद्र मिश्रा को  अजीवन कारावास की सजा और 3-3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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इलाज के दौरान हुई थी युवक की मौत

मामला 5 और 6 मार्च 2023 की दरमियानी रात का है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार मौदहापारा के पास डायल 112 को जानकारी मिली की शासकीय फिजियोथैरेपी कालेज के कुछ कर्मचारियों द्वारा मेकाहार में एक युवक को भर्ती किया गया था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। युवक की पहचान नहीं होने के कारण पुलिस ने इसे लावारिस मानकर जांच शुरु की पता चला की इसे कालेज में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने भर्ती किया था।

क्या था पूरा मामला?

संदिग्धों को हिरासत में लेकर आगे पुछताछ की गई तो आरोपियों ने बताया की रोहित कुमार कुशवाह दीवार फांद कर कालेज में घूसा था। उसे चोर समझ कर सभी ने मिलाकर कुर्सी से बांध दिया। पुलिस को आगे पूछताछ में पता चला कि, आरोपियों ने रोहित को बाँध कर बुरी तरह हाथ पैर और डंडे से मारा पीटा जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आरोपियों की पेशी चल रही थी। जिसके बाद इस पर आज निर्णय सुनाया गया। अजीवन कारावस की सजा सुनते ही आरोपियों के परिवारों में हड़कंप मच गया, आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

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