
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचनाअधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों की संभागस्तरीय कार्यशाला संपन्न।
कमिश्नर महादेव कावरे ने अधिकारियों को समय पर प्रकरण वैधानिक प्रक्रिया से समाप्त करने हेतु मार्गदर्शन दिया
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!रायपुर, 26 मार्च 2025: संभागायुक्त महादेव कावरे की उपस्थिति में कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं जनसूचना अधिकारियों की संभागस्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य सूचना आयोग के अवर सचिव डॉ. गीता शुक्ला दीवान तथा अनुभाग अधिकारी अतुल वर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। संभागायुक्त महादेव कावरे ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोकहित में महत्वपूर्ण है तथा हमें सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की पूरी जानकारी रखें, साथ ही RTI आवेदनों का पारदर्शिता और त्वरित गति से निराकरण करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गुणवत्ता और सूचना के अधिकार नियमों का पालन करते हुए आवेदनों का निपटारा करें।
अवर सचिव डॉ. दीवान ने सूचना के अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी। वहीं अनुभाग अधिकारी अतुल वर्मा ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभिन्न नवीनतम जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों में छूट, अधिनियम के क्रियान्वयन सहित अन्य विषयों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर उत्तम कुमार रजक, आयुक्त कार्यालय से उपायुक्त विकास बी.आर जोशी, उपायुक्त राजस्व श्रीमती ज्योति सिंह सहित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

