
छत्तीसगढ़
31 दिसंबर से पहले करवा लें पैन और आधार कार्ड लिंक, वरना हो जाएगा डिएक्टिवेट
PAN-Aadhaar Card Link: आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी दस्तावेज माना जाता है। किसी भी काम के लिए इन दोनों दस्तावेज का होना जरूरी हो गया है। जिसे लेकर समय-समय पर सरकार भी कई तरह के अपडेट्स करती रहती है। वहीं एक बार फिर पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। अगर इसके बाद कोई पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो उसे 1 जनवरी, 2026 से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी पैन कार्ड को इनऑपरेटिव घोषित कर देगा।
दरअसल, आयकर विभाग द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों का आधार-पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। जिन लोगों को पैन 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आवंटित किए गए हैं, उन्हें भी इस साल के अंत 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!बता दें कि, इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मई, 2024 थी। ऐसे में 31 दिसंबर के बाद भी कोई पैन को आधार से लिंक करता है, तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, क्योंकि लिंक करने की वास्तविक तिथि पहले ही निकल चुकी है।

