रायपुर । उद्योगों से चिमनी उत्सर्जन, फ्यूजिटिव उत्सर्जन तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप रखे जाने बावत् स्थापित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सतत् संचालन एवं उद्योगों से जनित होने वाले ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन सुनिश्चित कराये जाने बावत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के क्षेत्र अंतर्गत स्थापित उद्योगों के समय-समय पर किये जा रहे नियमित / आकस्मिक निरीक्षणों के अतिरिक्त शीत ऋतु के दौरान वायु मंडलीय घनत्व अधिक होने के कारण प्रदूषक कारकों के वायु मंडल में विसर्जन (Dispersion) में कमी के फलस्वरूप प्रदूषण की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे जाने तथा प्रदूषण के अधिक प्रभावी नियंत्रण की दिशा में उद्योगों में प्रदूषण की स्थिति पाये जाने के कारण जनवरी 2024 से 28.10.2024 तक की अवधि में कुल 61 उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध जल एवं वायु अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाकर 49 उद्योगों में समाधानकारक कार्यवाही सुनिश्चित कराई गई।
06 उद्योगों में आवश्यक सुधार नहीं किये जाने के कारण उत्पादन बंद करने / विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की गई तथा 06 उद्योग नोटिस में अपेक्षित कार्यवाही के परिपेक्ष्य में Observation Period में हैं। उक्त अवधि में 43 उद्योगों के विरूद्ध नियमों का पालन नहीं किये जाने के कारण लगभग 47,01,813 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि अधिरोपित की गई है। इसी अनुक्रम में ठोस अपशिष्टों – स्लैग, ई.एस.पी. डस्ट, बैग फिल्टर डस्ट, फ्लाई ऐश, एकेशन आदि एवं रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आदि का बिना कवर्ड परिवहन किये जाने अथवा कवरिंग मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले 22 परिवहनकर्ता उद्योगों / संस्थानों पर भी लगभग 4,26,875 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि अधिरोपित की गई है। समग्र रूप से उद्योगों से प्रदूषण की स्थिति पर मंडल द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है। उद्योगों से पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन एवं प्रदूषण की स्थिति पाये जाने पर उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।