छत्तीसगढ़

निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग, मुरुम रोड काटकर, प्लाटों की डीपीसी को हटाकर तत्काल रोक लगाई

निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग, मुरुम रोड काटकर, प्लाटों की डीपीसी को हटाकर तत्काल रोक लगाई

रायपुर – रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों पर कार्यवाही लगातार जारी है। नगर पालिक निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता एवं नगर निगम जोन क्रमांक 5 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा नगर निगम जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत वामन राव लाखे वार्ड क्रमांक 66 में झाबक मोटर्स के पास एग्रोनिक मषीनरी प्रोडक्ट शाॅप के पीछे लगभग 2 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर प्लाट के लिए बनाई गयी डीपीसी को काटने की कार्यवाही सहित अज्ञात अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा बनवाई गयी अवैध मुरुम रोड को जेसीबी मशीन की सहायता से काटकर उस क्षेत्र में मार्ग के आवागमन को बाधित करते हुए कारगर रोक नगर निगम जोन 5 जोन कमिष्नर श्री विमल शर्मा के नेतृत्व में लगायी गयी । इसी क्रम में नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग ने जोन 8 जोन कमिश्नर श्री अरुण धु्रव के नेतृत्व एवं कार्यपालन अभियंता श्री अभिषेक गुप्ता, सहायक अभियंता श्री ईश्वर लाल टावरे, उप अभियंता सुश्री रुचिका मिश्रा , श्री अक्षय भारद्वाज की उपस्थिति में पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 के तहत कबीर नगर फेस 4 अविनाष आषियाना अपार्टमेंट के पीछे लगभग 2 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर स्थल में अज्ञात अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा प्लाट कटिंग करने की गयी मार्किंग को हटाकर, काली डस्ट डालकर निर्मित अवैध रोड को काटकर आवागमन बाधित करते हुए कारगर रोक लगाई गयी।
नगर निगम जोन 5 एवं 8 के जोन कमिश्नरों ने बताया कि रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 5 के वार्ड 66 के क्षेत्र में लगभग 2 एकड़ और जोन 8 के कबीर नगर में लगभग 2 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है। जोन 5 एवं 8 के नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी सम्बंधित नगर निगम जोन 5 एवं 8 को शीघ्र उपलब्ध करवाने कहा गया है। तहसील कार्यालय से जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।

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