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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में कोडीन युक्त कफ सिरप पर तत्काल रोक, लाइसेंस निलंबित

देहरादून। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने राज्य में विशेष रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप के निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है और संबंधित औषधियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई आयुक्त सचिन कुर्वे के निर्देशन में अवैध और घटिया औषधियों के खिलाफ की गई है।

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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने आयुक्त सचिन कुर्वे के निर्देशन में अवैध और घटिया औषधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू की है। औषधि निरीक्षक शाखा के अधिकारियों ने एक औषधि निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। जांच में कच्चे माल, भंडारण, निर्माण प्रक्रिया और अभिलेखों की जांच के दौरान कुछ औषधियों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।

विभाग का कहना है कि औषधियों के निर्माण और आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही सीधे जन स्वास्थ्य से जुड़ी है। विशेष रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप जैसी औषधियों के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए निगरानी और प्रवर्तन को और सख्त किया गया है।

राज्य के सभी जनपदों में औषधि अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेता, निर्माण इकाई और वितरण नेटवर्क पर नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण तेज़ कर दिए गए हैं।

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा, ‘जनता को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और मानक अनुरूप औषधियां उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कोडीन युक्त कफ सिरप एवं मनःप्रभावी औषधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस नीति लागू है।’

अवैध दवाओं के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए निगरानी, प्रवर्तन और जन-जागरूकता-तीनों स्तंभों पर एक साथ काम किया जा रहा है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि केवल अधिकृत मेडिकल स्टोर्स से ही दवाएं खरीदें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना विभाग को दें।

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