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अपराध

दूसरे राज्य से शराब की तस्करी, गिरफ्तार

दूसरे राज्य से शराब की तस्करी, गिरफ्तार

रायपुर। कलेक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन एवं उपायुक्त विकास गोस्वामी के निर्देश के तारतम्य में 18 अप्रैल को गश्त के दौरान आरपीएफ रेलवे तिल्दा के साथ रेलवे स्टेशन तिल्दा में संयुक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी टीम द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया। जिसमें प्लेटफॉर्म 1 में एक बैग में लावारिस हालत में संदिग्ध अवस्था में रखा हुआ। 09 बल्क लीटर (मध्य प्रदेश निर्मित) बरामद किया गया। मौके पर वृत्त तिल्दा प्रभारी द्वारा धारा 34(1)क, 34(2), 36 आब. अधि. के तहत लावारिस प्रकरण कायम किया गया।
कार्यवाही के दौरान वृत्त तिल्दा प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक दिलीप कुमार प्रजापति तथा आरपीएफ तिल्दा से उप निरीक्षक श्री डी. के .शास्त्री, ASI श्री राजेश साहू और आरपीएफ स्टॉफ उपस्थित रहे। एक अन्य प्रकरण में 17 अप्रैल को आरोपी समीर कुमार ढीढी पिता साधराम नवागांव खरोरा के संज्ञान आधिपत्य से 525 पाव शोले देशी शराब मसाला 94.5 बल्क लीटर मौके पर वृत्त पंडरी प्रभारी कौशल सोनी द्वारा धारा 34(1)क, 34(2) आब. अधि. के तहत प्रकरण कायम किया गया। अन्य प्रांत की मदिरा की सूचना पर 18 अप्रैल को रायपुर रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल राज्य की महंगी ब्रांड की 26 नग जॉनी वाकर ब्लैक लेबल स्कॉच व्हिस्की एवं 06 नग जॉनी वॉकर गोल्ड लेबल स्कॉच व्हिस्की कुल 32 नग स्कॉच मदिरा जप्त कर आरोपी मुकेश कुमार साव पिता -राजेंद्र प्रसाद साव,उम्र- 34 वर्ष, सकिन -बहेला, थाना बहेला,जिला दक्षिण कोलकाता, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),36 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जेल भेजा गया l अन्य प्रांत की मदिरा की एक अन्य सूचना पर 16 अप्रैल को आरोपी पवनदीप सिंह भाटिया s/o महेंद्र पाल सिंह भाटिया साकिन थाना खम्हारडीह जिला-रायपुर के संज्ञान आधिपत्य से 06 बोतल विदेशी मदीरा रॉयल चैलेंज व्हिस्की, पंजाब राज्य, 4.5 लीटर ,जप्त कर वृत्त टाटीबंध प्रभारी जेबा खान ADEO द्वारा धारा 34(1)ख, 36 आब. अधि. के तहत प्रकरण कायम किया गया। संयुक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री डी डी पटेल एवं श्री रविशंकर पैकरा हमराह रहे l

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