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5% ब्याज पर मिलेगा ₹3 लाख तक का लोन, मोदी सरकार की इस स्कीम से इन लोगों को बड़ा फायदा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बिना किसी संपत्ति की गारंटी के कुल 3 लाख रुपये तक का लोन दो चरणों में मिल सकता है। इस लोन पर ब्याज दर 5 प्रतिशत निर्धारित है, जिसमें सरकार की ओर से ब्याज सब्सिडी का प्रावधान शामिल है।

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कौन ले सकता है लोन?

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उन कारीगरों और शिल्पकारों को दिया जाता है, जो हाथों और औजारों से काम करते हैं और पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आवेदक का असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार करना जरूरी है।

पंजीकरण के समय आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लोन केवल योजना के तहत निर्धारित गतिविधियों के लिए ही दिया जाता है।

इसके अलावा आवेदक ने पिछले पांच वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी समान क्रेडिट आधारित योजना के तहत लोन नहीं लिया होना चाहिए। हालांकि, पहले से चुकाए गए MUDRA और SVANidhi लोन के मामलों में निर्धारित अपवाद लागू हो सकते हैं।

दो चरणों में मिलेगा 3 लाख रुपये तक का लोन

योजना के तहत लाभार्थी को दो चरणों में क्रेडिट सहायता मिलती है।

पहला चरण: पात्र कारीगर को 1 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। इसके लिए स्किल वेरिफिकेशन और 5 दिन की बेसिक स्किल ट्रेनिंग पूरी करना जरूरी है। वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थी को डिजिटल ID, PM Vishwakarma डिजिटल सर्टिफिकेट और ID कार्ड भी प्रदान किया जाता है। पहले चरण के लोन की अवधि 18 महीने तक हो सकती है।

दूसरा चरण: पहले चरण का लोन निर्धारित तरीके से चुकाने के बाद पात्र लाभार्थी को 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लोन मिल सकता है। दूसरे चरण के लोन की अवधि 30 महीने तक हो सकती है।

परिवार के केवल एक व्यक्ति को मिलेगा लाभ

योजना के तहत एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही पंजीकरण और लाभ की अनुमति है। परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को शामिल किया गया है। सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

सरकारी एजेंसियां बैंक को आवेदन भेजने से पहले निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तों की जांच करती हैं।

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CSC के जरिए होता है रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से कराया जा सकता है। CSC एजेंट पात्र कारीगरों और शिल्पकारों का पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है, ताकि लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित की जा सके और योजना का लाभ सही पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके।

News Desk

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