
MP NEWS: बिजली चोरी के मामले में तीन माह की जेल और 5 लाख 79 हजार रूपये का अर्थदंड
बिजली चोरी के मामले में तीन माह की जेल और 5 लाख 79 हजार रूपये का अर्थदंड
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भिण्ड वृत्त अंतर्गत ग्राम पचौरियनपुरा, थाना अटेर जिला भिण्ड निवासी रमेश पचौरी पुत्र आशाराम पचौरी आयु 50 वर्ष को 6 वर्ष पुराने मामले में अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने पर विशेष न्यायाधीश विद्युत जिला भिण्ड ने तीन माह के सश्रम कारावास तथा 5 लाख 79 हजार 885 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!गौरतलब है कि आरोपी रमेश पचौरी पुत्र आशाराम पचौरी को विद्युत कम्पनी के निरीक्षण दल ने 1 अक्टूबर 2018 को आशाराम के नाम से लगे ट्यूबवेल पर रखे 25 केवीए ट्रांसफार्मर की एल टी लाइन से पीवीसी के तीन तार डालकर 10 एचपी की विद्युत मोटर से आटा चक्की चलाकर बिजली चोरी करते हुये पकड़े जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। कंपनी द्वारा प्रकरण को जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में माननीय संजीव सिंघल, पीठासीन अधिकारी द्वारा रमेश पचौरी को दोषी करार देते हुये तीन माह के सश्रम कारावास तथा उपयोग की गई विद्युत की तीन गुना राशि से दण्डित किया गया है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।