
नगर निगम आयुक्त एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी विश्वदीप द्वारा जनगणना 2027 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त रुख
विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण एवं ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए सभी 44 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जनगणना कार्य से इंकार करना या इसमें बाधा डालना जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 (1) (क ) के तहत दण्डनीय अपराध है
रायपुर – रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी विश्वदीप द्वारा जनगणना 2027 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाया गया है. विभिन्न विभागों के कुल 44 कर्मचारी प्रशिक्षण एवं ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए हैँ. जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में बाधा उत्पन्न करने और निर्देशों की अवहेलना करने के कारण इन सभी 44 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
नगर पालिक निगम रायपुर के उपायुक्त जनगणना जसदेव सिंह बाबरा ने कहा कि जनगणना कार्य से इंकार करना या इसमें बाधा डालना जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 (1) ( क ) के तहत दण्डनीय अपराध है. साथ ही इन कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा रही है. छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना 2027 का प्रथम चरण ( मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) दिनांक 1 मई 2026 से प्रारम्भ हो रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी और अनुपस्थित रहने वाले अन्य कार्मिकों पर भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही की जाएगी.

