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छत्तीसगढ़

नगर निगम रायपुर ने जोन 10 क्षेत्र में बोरियाखुर्द और डुंडा में अवैध प्लाटिंग स्थल को अवैध कॉलोनी के रूप में चिन्हित कर लगाया बोर्ड, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही 

रायपुर – रायपुर नगर पालिक निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग द्वारा जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत बोरियाखुर्द और डुंडा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग स्थल को अवैध कॉलोनी के रूप में चिन्हित कर जनहित में बोर्ड नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे के मार्गनिर्देशन में और सहायक अभियंता श्री योगेश यदु की उपस्थिति में लगाये जाने की कार्यवाही की है.यह कार्यवाही अवैध प्लाटिंग स्थल से सम्बंधित उक्त भूमि को अवैध कॉलोनी के रूप में चिन्हित करने के बाद की गयी है. नगर पालिक निगम रायपुर जोन 10 नगर निवेश विभाग द्वारा उक्त भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है.बोर्ड में नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्माण, अतिरिक्त कब्जा या लेनदेन करता है, तो इससे होने वाले समस्त नुकसान और विधिक परिणामों के लिए सम्बंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा. रायपुर नगर पालिक निगम की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

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