
“रायपुर में नई शुरुआत: 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम; अब 4 डिब्बों में देना होगा कचरा”
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!चार डिब्बा प्रणाली का क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा के भीतर चरणबद्ध तरीके से किया जाना है
रायपुर – नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्रांतर्गत एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के तहत आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों से निकलने वाले कूड़े को डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण में संलग्न सभी वाहनों में गीला, सूखा, घरेलू खतरनाक एवं सेनेटरी वेस्ट के पृथक-पृथक संग्रहण हेतु प्रावधान किया गया है।
वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है।
भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अंतर्गत शेड्यूल -1 (टाइम लाइन फोर इम्प्लीमेंटशन ) में स्पष्ट रूप से क्रियान्यवन हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है.
4 डिब्बा प्रणाली (गीला, सूखा, खतरनाक, विशेष कचरा) का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के भीतर चरणबद्ध तरीके से किया जाना है।
वर्तमान में नगर निगम द्वारा आवश्यक तैयारियां, जन-जागरूकता, संसाधन, प्रबंधन एवं प्रणाली विकास की प्रक्रिया जारी है।
