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अब ITR भरेंगे तो लगेगा जुर्माना, जानें कितना

अब ITR भरेंगे तो लगेगा जुर्माना, जानें कितना

एक अगस्त से कुछ प्रमुख बदलाव हो रहे हैं। इनका आप पर सीधे वित्तीय असर पड़ेगा। इन बदलावों में जूते चप्पल महंगे हो सकते हैं। साथ ही, आईटीआर देरी से भरने पर जुर्माना लगेगा। फास्टैग केवाईसी लागू होने और एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड फीस में बढ़ोतरी है भी शामिल है।

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आईटीआर भरने पर जुर्माना
आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। अब एक अगस्त से रिटर्न भरने पर जुर्माना लगेगा। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर इससे कम है तो एक हजार रुपये का दंड लगेगा।

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फास्टैग से जुड़ी यह जानकारी ध्यान में रखें
1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक कंपनियों को एनपीसीआई की शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें तीन से पांच साल से अधिक पुराने फास्टैग के लिए केवाईसी अपडेट करना और 5 साल से अधिक पुराने फास्टैग को बदलना शामिल है। प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होती है, और ग्राहकों को 31 अक्टूबर से पहले अपना केवाईसी अपडेट करना होगा।

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