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अब कोई बिना इजाजत नहीं कर सकता शिल्पा शेट्टी के नाम या फोटो का इस्तेमाल, पर्सनैलिटी राइट्स पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को उनके पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक आदेश जारी करते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान के किसी भी अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस फैसले की पुष्टि शिल्पा शेट्टी की टीम की ओर से जारी आधिकारिक बयान में की गई है।

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कोर्ट ने डिजिटल दुरुपयोग पर लगाई सख्ती

अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति की पहचान का उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इंटरनेट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐसे सभी कंटेंट, जो शिल्पा शेट्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं या उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इंटरनेट को डीपफेक या डिजिटल हेरफेर का माध्यम नहीं बनने दिया जा सकता। किसी भी सेलिब्रिटी के नाम, फोटो, आवाज या व्यक्तित्व का गलत इस्तेमाल न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह उनके कानूनी अधिकारों का भी उल्लंघन है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिए गए निर्देश

कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें जो शिल्पा शेट्टी की पहचान का दुरुपयोग करता हो।

नवंबर 2025 में दायर की थी याचिका

शिल्पा शेट्टी ने नवंबर 2025 में अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से पेश वकील सना रईस खान ने अदालत में कहा था कि एक्ट्रेस के नाम, तस्वीर और पहचान का कई जगहों पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अब इस स्तर तक पहुंच गया है कि कानूनी हस्तक्षेप जरूरी हो गया है।

अन्य सितारों ने भी उठाया था ऐसा कदम

यह पहला मामला नहीं है जब किसी फिल्मी हस्ती ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया हो। इससे पहले करण जौहर ने भी अपने नाम और पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके अलावा एक्टर अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और ऋतिक रोशन भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

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