
रायपुर में जमीन की कीमत तय, सरकार ने जारी की 70 वार्डों के जमीनों की नई गाइडलाइन , जानें अपने वार्ड का रेट..
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य की गाइडलाइन दरों का व्यापक, वैज्ञानिक और तर्कसंगत पुनरीक्षण किया। आज से नई दरें पूरे राज्य में लागू हो गईं। गाइडलाइन नियम 2000 के अनुसार दरों का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण अनिवार्य है, लेकिन 2017-18 के बाद कोई संशोधन नहीं हुआ था। इससे वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों में बड़ा अंतर पैदा हो गया था, जिसका नुकसान किसानों, भूमि स्वामियों और आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा था।
पुरानी व्यवस्था की कमियां
नगरीय क्षेत्रों में एक ही सड़क या वार्ड में दरों में अनुपातहीन अंतर था। ग्रामीण क्षेत्रों में समान मार्ग पर स्थित गांवों की दरें अतार्किक रूप से भिन्न थीं, जिससे मुआवजा और बैंक लोन में नुकसान होता था। पिछले सात वर्षों में बने नए हाईवे, कॉलोनियां और औद्योगिक क्षेत्रों की दरें निर्धारित नहीं थीं।
नए सुधार
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री ओ पी चौधरी के दिशानिर्देश पर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जनसुलभ बनाया गया। नगरीय क्षेत्रों में गाइडलाइन अब रोड-वाइज तैयार की गई है, ताकि समान सड़क और परिस्थितियों में दरें एकसमान हों। अत्यधिक कंडिकाओं की संख्या कम की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांवों की दरें नक्शे में दर्ज कर समान मार्ग वाले गांवों की दरें तर्कसंगत और यथासंभव एकसमान की गईं। वैज्ञानिक मैपिंग के आधार पर रैशनलाइज्ड बेस रेट तैयार किए गए और इन्हीं पर नई दरें निर्धारित की गईं।
राजधानी रायपुर के 70 वार्डों की नई गाइडलाइन दरें
नई दरों की पूरी सूची राज्य के पंजीयन एवं स्टांप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। रायपुर के सभी 70 वार्डों की नवीनतम गाइडलाइन दरें आज से प्रभावी हैं।

