रायपुर में 2 अक्टूबर को मांस-मटन की बिक्री पर प्ररायपुर में 2 अक्टूबर को मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, दुकानें और होटल रहेंगे बंदतिबंध, दुकानें और होटल रहेंगे बंद

रायपुर : महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पशुवध गृह, मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
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उल्लंघन पर सामान जब्त, होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी दुकान, होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री करते हुए पाया गया, तो संबंधित सामग्री को मौके पर ही जब्त किया जाएगा। साथ ही संबंधित दुकानदार, व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी निगरानी
प्रतिबंध का प्रभावी पालन कराने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी की व्यवस्था की है। सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि 2 अक्टूबर को निगम क्षेत्र में कहीं भी मांस-मटन की दुकानें संचालित न हों और होटल या अन्य प्रतिष्ठानों में भी इसकी बिक्री नहीं की जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेंगी।
दुकानदारों और होटल संचालकों से पालन की अपील
नगर निगम प्रशासन ने मांस-मटन दुकानदारों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे 2 अक्टूबर को लागू प्रतिबंध का पूरी तरह पालन करें। सभी संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में व्यवसायियों को समय रहते आदेश की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू कराने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना संबंधित जोन कार्यालय या नगर निगम अधिकारियों को दें।
इस तरह 2 अक्टूबर को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पशुवध गृह, मांस-मटन की दुकानें और होटल-रेस्टोरेंट में इसकी बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।

